बढती महंगाई लोगों के लिए अभी मुसिबत बनी हुई है। लेकिन लोगों को आगे ओर भी महेंगाई रुलाएगी एसा लग रहा है। ये इसलिए क्योंकि अगले महिने होने जा रही GST काउन्सिल की बैठक (GST Council Meeting) में सरकार GST दरों में बदलाव कर सकती है। सरकार करीब 143 वस्तुओं की GST दर में वृद्धि (GST Rates Increased) कर सकती है। इस पर सरकार ने राज्यों से विचार मांगे हैं।
डेयरी वस्तुएं GST के दायरे से बाहर हैं
फिलहाल GST की संरचना 4 स्तरीय है। इसमें 5 फीसदी, 12 फीसदी, 18 फीसदी और 28 फीसदी की दर से टैक्स लगता है। आवश्यक वस्तुओं का या तो सबसे कम स्लैब में छूट या टैक्स लगाया जाता है। जबकि लग्जरी आइटम्स को उच्च श्रेणी में रखा गया है। इन पर सबसे अधिक दर यानी 28 फीसदी टैक्स लगता है। सोने और सोने के आभूषणों पर 3% टैक्स लगता है। वहीं, अभी बिना ब्रांड वाले और बिना पैकेज वाले खाद्य पदार्थ और डेयरी वस्तुएं GST के दायरे से बाहर हैं।
पापड़ और गुड़ पर भी बढेगी GST
जिन वस्तुओं की GST दरें बढ़ाई जा सकती हैं उनमें पापड़, गुड़, पावर बैंक, घड़ियां, सूटकेस, हैंडबैग, परफ्यूम, कलर टीवी सेट (32 इंच से कम), चॉकलेट, च्युइंगम, अखरोट, कस्टर्ड पाउडर, नॉन एल्कोहोलिक बेवरेज, सिरेमिक सिंक वॉश बेसिन, काले चश्मे, चश्मे के लिए फ्रेम और चमड़े के अपैरल और कपड़ों के सामान शामिल हैं। पापड़ और गुड़ (गुड़) जैसी वस्तुओं पर GST दरें शून्य से बढ़ाकर 5 प्रतिशत किया जा सकता है।
इन चीजों की GST दर 18 से बढ़कर 28 फीसदी हो सकती है
चमड़े के अपैरल और सहायक उपकरण, कलाई घड़ी, रेज़र, परफ्यूम, प्री-शेव/आफ्टर-शेव की तैयारी, डेंटल फ्लॉस, चॉकलेट, वफ़ल, कोको पाउडर, कॉफी के अर्क और कॉन्संट्रेट, नॉन एल्कोहोलिक बेवरेज, हैंडबैग-शॉपिंग बैग, सिरेमिक सिंक, वॉश बेसिन, प्लाईवुड, दरवाजे, खिड़कियां, बिजली के उपकरण (स्विच, सॉकेट आदि) की निर्माण वस्तुओं पर GST की दर 18 फीसदी से बढ़कर 28 फीसदी हो सकती है।